लखनऊ 18 दिसम्बर 2022: अब माध्यिमक शिक्षा विभाग में नियुक्त टीचरों को अवकाश हेतु भाग- दौड़ नहीं करनी होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में नव वर्ष से टीचरों के अवकाश सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। टीचरों कों हर प्रकार के अवकाश ऑनलाइन ही मंजूर किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण फैसले के अंतर्गत अब माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्यों के पास अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार नहीं होगा, वह मात्र आकस्मिक अवकाश ही मंजूर करेंगे। माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने यह सूचना उपलब्ध करायी है।
डीआईओएस के अधिकार में वृद्धि
नए नियम के अनुसार, एलटी ग्रेड टीचरों और प्रवक्ताओं को 30 दिन तक का चिकित्सा व उपार्जित अवकाश मंजूर करने का अधिकार अब जिला विधालय निरीक्षक (डीआईओएस) का होगा। पूर्व में यह अधिकार प्रधानाचार्य के पास होता था। नए नियम के अनुसार, प्रधानाचार्य मात्र आकस्मिक अवकाश ही मंजूर कर पाएंगे। टीचर अवकाश हेतु ऑनलाइन आवेदन मानव संपदा पोर्टल पर कर सकेंगे।
10 हजार से ज्यादा टीचरों को होगा फायदा
दरअसल, यूपी के 2285 राजकीय विधालयों में 10,370 टीचर शिक्षा प्रदान करते हैं। अब तक ये टीचर लिखित आवेदन करते थे। अब ईएल, सीएल, अर्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश और मेडिकल के लिए मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इस बारे में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को शासनादेश जारी करने का प्रस्ताव भेजा है। एवं, 4 माह तक का चिकित्सा, उपार्जित, बाल्य देखभाल, अध्ययन, असाधारण, मातृत्व व प्रसूति अवकाश मंडलीय उप शिक्षा निदेशक स्वीकृत करेंगे।
दिशा-निर्देशन की हो रही तैयारी
माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने बताया कि जनवरी 2023 से टीचरों के हर तरह के अवकाश आवेदन ऑनलाइन ही मंजूर किये जायेंगे। इसके लिए कार्यवाही पूर्ण हो रही है। उन्होंने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु कक्षाओं में एससीईआरटी द्वारा तैयार शिक्षक मैनुअल गाइड दी जाएगी