बाबु को 300 रुपये सुविधा शुल्क लेना पड़ा भारी, भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने दी एक वर्ष की सजा

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लखनऊ 24 दिसम्बर 2022:  लखनऊ में भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट की विशेष न्यायाधीश शालिनी सागर ने 300 रुपये सुविधा शुल्क  लिए जाने के संबंध में एक व्यक्ति को एक वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। कानपुर नगर निगम विभाग में नियुक्त क्लर्क दिलीप पर आरोप था कि फॉर्म जमा करने हेतु 300 रूपये सुविधा शुल्क वसूला था । 

कोर्ट में सरकारी वकील आशीष अग्निहोत्री ने कहा था कि कानपुर के अनवर महबूब ने कानपुर सतर्कता अधिष्ठन के एस पी से शिकायत की थी। अनवर का आरोप था कि,18 फरवरी को फॉर्म जमा करने गया तो कानपुर नगर विभाग के क्लर्क दिलीप कुमार ने फॉर्म स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके अतिरिक्त फॉर्म जमा करने हेतु 300 रुपये की मांग की थी। इस शिकायत के पश्चात सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने दिलीप कुमार को सुविधा शुल्क लेने के सम्बन्ध में हिरासत में लिया था।