लखनऊ 14 दिसम्बर 2022: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण और सीटों के रोटेशन के सम्बन्ध में बुधवार को सुनवाई करेगी। मंगलवार को दिए गए एक निर्णय में अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव से सम्बंधित अधिसूचना जारी करने पर पाबन्दी लगा दी थी।
इससे पूर्व अदालत ने इस सम्बन्ध में सरकार से सारी सूचना मांगी थी। सरकार की ओर से मंगलवार को अदालत को जवाब उपलब्ध कराने हेतु एक दिन का समय मांगा गया था। इस पर न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने समय देते हुए अगली सुनवाई बुधवार को तय की थी।
इस सम्बन्ध में वादी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अंतर्गत जब तक राज्य सरकार तिहरे परीक्षण की औपचारिकता पूरी नहीं करती तब तक ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जबकि यह औपचारिकता पूर्ण किए बिना ही सरकार ने आखिरी आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी।
वहीं, सरकार की तरफ से बताया गया कि, 5 दिसंबर की अधिसूचना मात्र एक ड्राफ्ट आदेश है। इस पर सरकार ने आपत्तियां मांगी No suggestions अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकता है। इस प्रकार अभी यह अपील वक़्त से पहले दाखिल की गई है।