निकाय चुनाव : आरक्षण के विरुद्ध चार दर्जन [48] अपील दाखिल, और आगे तक के लिए स्थगित हो सकती है निकाय चुनाव की अधिसूचना

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

लखनऊ 16 दिसम्बर 2022: नगरीय निकाय चुनाव हेतु नगर विकास विभाग की तरफ से जारी अंतिम आरक्षण के विरुद्ध अब तक चार दर्जन (48)अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की गयीं। इसलिए एक तरफ जहां नगर विकास विभाग की परेशानियों में वृद्धि हो सकती है।  वहीं निकाय चुनाव की अधिसूचना और आगे तक के लिए स्थगित हो सकती है।

इलाहाबाद  हाई कोर्ट में बिजनौर, हाथरस, हापुड़, इलाहाबाद, एटा, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़ जनपदों से मात्र 12 अपील दाखिल हुई है। जबकि लखनऊ खंडपीठ में अनेक जनपदों से 36 से ज्यादा अपीलें दाखिल की गयी हैं।

लखनऊ खंडपीठ में दाखिल अपीलों पर अदालत ने सरकार को 03 दिन में उत्तर देने का वक़्त दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कुछ प्रकरणों में स्थगन के आदेश दिए है। अपीलकर्ताओं के अनुसार, जब नगर पालिका अधिनियम में अध्यक्षों के आरक्षण को संशोधित कर 2012 एक्ट में प्रावधान दिया गया है तो 2017 के निकाय चुनाव में उसके तहत कार्यवाही क्यों नही की गयी। उनका कहना है कि इससे आरक्षण चक्रानुक्रम के अनुसार तय नहीं हो रहा है। अपील में महिलाओं हेतु तय आरक्षण पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है।

वैसे राजनीतिक दलों, नगर विकास के अधिकारियों और निकाय चुनाव लड़ने का विचार रखने वाले लोगों की नजरें हाई कोर्ट में 20 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर लगी है। 20 दिसंबर को हाई कोर्ट में, यदि सरकार के हित में   निर्णय होता है तो निकाय चुनाव की अधिसूचना 22 से 24 दिसंबर के मध्य जारी हो सकती है। एवं यदि निर्णय अपीलकर्ताओं के हित में होता है तो चुनाव की अधिसूचना लगभग 15 से 20 दिन के लिए स्थगित हो सकती है। 

तृतीय लिंग [किन्नर] को नहीं दिया आरक्षण

निकाय चुनाव में तृतीय लिंग (किन्नर) के लिए पद आरक्षित नहीं करने के सम्बन्ध में भी हाई कोर्ट की लखनऊ खंड पीठ में अपील दाखिल की गयी है।