लखनऊ 07 दिसम्बर 2022: राजधानी लखनऊ के होटल लेवाना सुइट्स में हुए अग्निकांड के संबंध में पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सख्त हिदायत दी थी एवं राज्य सरकार, एलडीए व अग्निशमन विभाग से पूर्व के आदेश के अंतर्गत मांगा गया जवाब साफ-साफ प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जल्द ही में राजधानी के होटल लेवाना सुइट्स में हुए अग्निकांड के संबंध में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के वक़्त माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, एलडीए व अग्निशमन विभाग के प्रति नाराजगी व्यक्त की थी।
माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी जाँच रिपोर्ट पर काफी नाराजगी व्यक्त की थी। एवं कोर्ट ने तल्ख़ हिदायत दी थी कि -हम जमीन पर ठोस कार्रवाई चाहते हैं, जिससे इस घटना का परिणाम, पूर्व की अन्य याचिकाओं में दिए गए आदेशों के समान न हो एवं लेवाना जैसी घटना की पुनरावृति न हो।
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने 3 नवंबर को इस सख्त टिप्पणी के साथ राज्य सरकार, एलडीए व अग्निशमन विभाग से पूर्व के आदेश के अन्तर्गत मांगा गया जवाब साफ-साफ प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
एलडीए की तरफ से बताया गया था कि 95 बिल्डिंगों के मालिकों को अग्निसुरक्षा इत्यादि की खामियां प्राप्त होने पर नोटिस दिए गए हैं। खंडपीठ ने इस पर पूछा, क्या किसी भी बिल्डिंग को कानून के अन्तर्गत सील करने हेतु डीएम को रिपोर्ट भेजी गई है? इसका कोई जवाब न दिए जाने पर खंडपीठ ने तल्ख हिदायत दी थी।