Lucknow Samachar 12 मार्च 2023: मंडलायुक्त एवं पुलिस कमिश्नर अब उत्तर प्रदेश में गुंडा एक्ट के मामलों में होने वाली अपील को सुनेंगे। 2 साल पहले भी यूपी के 4 शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के पश्चात इसमें आंशिक संशोधन किया गया था।
वैसे केंद्र सरकार ने विधेयक की धारा-6 में विरोधाभास को खत्म करने हेतु विधेयक की धारा-2 से पुलिस आयुक्त को हटाए जाने एवं जेसीपी, डीसीपी को वास्तविक पावर दिए जाने के स्पष्ट प्रस्ताव देने के निर्देश दिए थे।
कैबिनेट ने जिसके बाद उप्र गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2021 को भारत सरकार से वापस लेकर उसके जगह पर नया संशोधन विधेयक लाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
वास्तव में, अपीलीय अधिकारी के संबंध में पहले भेजे गए विधेयक में विरोधाभास था। पुलिस कमिश्नर से लेकर डीसीपी तक को गुंडा एक्ट लगाने का अधिकार कमिश्नरेट सिस्टम में दिया गया था।
एवं अपीलीय अधिकारी मंडलायुक्त को बनाया गया था। इससे व्यावहारिक परेशानियाँ उत्पन्न हो रहीं थीं। इसके मद्देनजर विधेयक में नया संशोधन करते हुए पुलिस कमिश्नर को भी अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।
गुंडा एक्ट लगाने का अधिकार जेसीपी, एडीसीपी एवं डीसीपी को दिया गया है। एवं जिन जनपदों में कमिश्नरेट प्रणाली नहीं हैं वहां पहले की तरह डीएम एवं एडीएम गुंडा एक्ट लगा सकेंगे, जबकि मंडलायुक्त अपीलीय अधिकारी होंगे।
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