लखनऊ 29 दिसम्बर 2022: नव वर्ष पर यदि जलसा आयोजित करना है तो इसके लिए पहले पुलिस की अनुमति आवश्यक होगी। इसके पश्चात ही आबकारी विभाग जलसे में मदिरा की बिक्री हेतु अस्थायी बार का लाइसेंस देगा।
जिला आबकारी अधिकारी सुशील कुमार मिश्रा के अनुसार, पुलिस आयुक्त के साथ हुई संयुक्त मीटिंग में यह फैसला किया गया है। अस्थायी बार का लाइसेंस उनको ही दिया जा रहा है, जिन्होंने आवेदन के साथ पुलिस से अनुमति मिलने का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।
इसके संबंध में समस्त होटल, रेस्त्रां, मैरिज लॉन, इवेंट ऑर्गनाइजर्स या व्यक्तिगत रूप से जलसा कराने वालों को भी जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है कि पूर्व में पुलिस की अनुमति ले लें।
पुलिस भी अनुमति देते वक़्त ही देखरेख हेतु अपनी टीमों को लगा रही है। इन पुलिस टीम का कार्य अनुमति दिए जाने वाले स्थान की देखरेख कर वहां किसी भी हंगामे की आशंका को समाप्त कराना होगा।