Lucknow Samachar 28 मार्च 2023: अवमानना के एक केस में में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने दिया है। केस की अगली सुनवाई हेतु न्यायलय ने 10 अप्रैल की तारीख निर्धारित करते हुए, सुनवाई के दौरान अदालत में विभागीय सचिव प्रताप सिंह बघेल एवं निदेशक सुधा सिंह को भी उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल बेंच ने मान्यता प्राप्त टीचर्स एसोसिएशन व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। अदालत को याचियों की ओर से अवगत कराया गया कि, अदालत के 14 फरवरी 2013 व 30 जुलाई 2014 के आदेशों का प्रमुख सचिव, सचिव व निदेशक ने अनुपालन नहीं किया है। एवं रिट कोर्ट के आदेश का विगत 10 वर्ष से सोंच-समझकर अनुपालन नहीं कर रहे हैं।
कुछ याचियों को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में बतौर सहायक शिक्षक समायोजित करने पर विचार करने हेतु रिट कोर्ट के आदेशों में अदालत ने निर्देशित किया था।
राज्य सरकार की तरफ से अवमानना याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि, नियुक्ति पाने की निर्धारित योग्यता याचीगण पूरी नही करते हैं। न्यायालय ने विगत 1 फरवरी 2023 को दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात पारित अपने आदेश में नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि, विभागीय अधिकारी न्याय प्रशासन में रिट कोर्ट के आदेश को न मानकर रूकावट पैदा कर रहे हैं।
अदालत में इन आरोपों पर जवाब देने हेतु सोमवार को अधिकारियों को उपस्थित होना था। इसके पश्चात भी उन्होंने निजी कारणों से उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त करते हुए अपना प्रार्थना पत्र सरकारी वकील के द्वारा दाखिल कर दिया। अदालत ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया एवं कहा कि, इस कृत्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि, प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी न्यायालय के आदेश को गम्भीरता से नहीं ले रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
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