उच्च न्यायालय के आदेश पर विद्युत निगम ने हड़ताल करने वाले 28 कर्मचारी नेताओं का रोका 1 माह का वेतन व पेंशन , आदेश जारी

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Lucknow Samachar 28 मार्च 2023: अब कर्मचारी नेताओं का वेतन एवं पेंशन रोकने का आदेश बिजली विभाग में हुए हड़ताल के पश्चात जारी हो गया है। कर्मचारी नेताओं का 1 महीने का वेतन विद्युत निगम ने रोक दिया है। इसमें जो कर्मचारी नेता सेवानिर्वित्त हो चुके हैं, उनकी पेंशन  सम्मिलित है।

वास्तव में, उच्च न्यायालय ने हड़ताल को गलत माना था। एवं हड़ताल के पश्चात समस्त नेताओं को अदालत के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया था। एवं हड़ताल के लिए भिन्न-भिन्न संगठनों के 28 नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए 1 माह का वेतन रोकने का आदेश दिया था।

कर्मचारी नेताओं पर लगे एस्मा व मुकदमें भी नहीं होंगे वापस

उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात अब यह भी निश्चित समझा जा रहा है कि, जिन कर्मचारी नेताओं पर एस्मा लगा है, एवं 29 लोगों पर जो मुकदमे हुए हैं, उसको भी विभाग वापस नहीं लेगा।

उर्जा मंत्री ने कार्यवाही समाप्त करने का दिया था आश्वासन

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने हड़ताल समाप्ति के दौरान कर्मचारी नेताओं के साथ में संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता करते हुए बताया था कि, समस्त नेताओं से एस्मा एवं अन्य कार्यवाहियां वापस ले ली जाएँगी। 

लेकिन अभी तक विभाग की ओर से कोई भी कार्यवाही वापस नही ली गयी है। जबकि हड़ताल समाप्त हुए 1 हफ्ते से अधिक हो गए हैं। इसलिए ऐसा समझा जा रहा है कि, एस्मा एवं मुकदमे वापस नही लिए जायेंगे। 

समस्त कर्मचारियों एवं नेताओं के आंकड़े विभाग के पास उपलब्ध

विभाग के एक सीनियर अधिकारी के अनुसार, विभाग के पास हड़ताल में सम्मिलित समस्त कर्मचारियों एवं उनके नेताओं के आंकड़े उपलब्ध हैं। इसमें कर्मचारियों का वेतन बनाने वाला डाटा ईआरपी में सही सूचना भरने हेतु बताया गया है। 

दरअसल यार पीसी वह सॉफ्टवेयर होता है, जिससे विधुत निगम के कर्मचारियों का वेतन एवं पेंशन बनाई जाती है। ऐसे में वेतन रोकने में उनको कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसमें संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की तादात सबसे अधिक है।

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