लखनऊ 25 दिसम्बर 2022: निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में शनिवार को भी सुनवाई की गयी। जिसमे वादी पक्ष व सरकारी पक्ष के वकील ने दलीलें दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। निर्णय 27 दिसंबर को सुनाया जाएगा।
शुक्रवार को वक़्त की कमी की वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय एर और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की बेंच में बीते बुधवार को सुनवाई के वक़्त वादियों की तरफ से दलील दी गई थी कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक तरह का राजनीतिक आरक्षण है।
ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के अंतर्गत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा तीसरा परीक्षण कराना आवश्यक है। वहीं, राज्य सरकार ने हलफनामे में बताया है कि स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार समझा जाये।