पूर्वआईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की बेल अर्जी को एडीजे कोर्ट ने खारिज की, बलात्कार मामले में जेल में बंद बसपा सांसद को बचाने का है आरोप

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पूर्वआईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लखनऊ के थाना हजरतगंज में वाराणसी की रेप पीड़िता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह करनेके प्रकरण में दर्ज हुई एफआईआर में जमानत के संबंध में एडीजे-1 के कोर्ट में बहस हुई। अपर सत्र न्यायाधीश पी. एम. त्रिपाठी ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर लगे इल्जाम गंभीर किस्म के हैं और उनकी जांच अभी की जा रही है, लिहाजा उसे अभी जमानत नहीं दी जा सकती।

बलात्कार मामले में जेल में बंद बसपा सांसद को बचाने का है आरोप:

गाजीपुर जिले की रहने वाली एक महिला ने वाराणसी के लंका थाने में बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में सांसद को गिरफ्तार किया गया और वे अभी नैनी जेल में बंद हैं।

इसके बाद उक्त महिला के खिलाफ बदले की कार्यवाही करते हुए कई मामले दर्ज करा दिए गए थे। इससे परेशान होकर महिला ने 20 नवंबर 2020 को वाराणसी के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक को एक अर्जी देकर आरोप लगाया था कि अमिताभ ठाकुर अतुल राय को बचाने के लिए उसके खिलाफ फर्जी सबूत गढ़ रहे हैं।

महिला ने उच्चतम न्यायालय के सामने खुद को आग लगा ली थी:

महिला ने 16 अगस्त को फेसबुक पर बसपा सांसद अतुल  राय और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ बयान दिया था। उसके बाद उसने और उसके दोस्त ने उच्चतम न्यायालय के सामने खुद को आग लगा ली थी। बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में दोनों की मौत हो गई थी। फेसबुक पर लाइव दिए गए बयान को पीड़िता का मृत्यु पूर्व बयान माना गया।

एसआईटी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि मुकदमा लिखाए जाने के दौरान से ही सांसद अतुल राय व उनके लोगों द्वारा लगातार मानसिक व शारीरिक यातनाएं दी जा रही हैं और मुकदमे में बयान बदलने व कार्रवाई न करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है।

गृह मंत्रालय ने अमिताभ ठाकुर को सेवा के लिए अनुपयुक्त करार दिया था:

गृह मंत्रालय के फैसले के बाद अमिताभ ठाकुर को सेवा के लिए अनुपयुक्त करार देते हुए इसी साल 23 मार्च को जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। वैसे उन्हें वर्ष 2028 में सेवानिवृत्त होना था।

एफआईआर(FIR) होने के एक घंटे बाद ही गिरफ्तार हुए थे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर:

हजरतगंज कोतवाली में 27 अगस्त की दोपहर 1:32 पर एफआईआर दर्ज करायी गई। इसके एक घंटे बाद यानी करीब ढाई बजे ही गोमती नगर कोतवाली से पुलिस बल उनके आवास पर पहुंचा और उन्हें जबरन जीप पर बैठा कर ले आया गया। उन्हें गोमतीनगर से हजरतगंज कोतवाली ले जाया गया। कोतवाली में उनकी पत्नी नूतन ठाकुर भी पहुंच गई। उनकी इस तरह से गिरफ्तारी को लेकर पुलिस से कहासुनी भी हुई।