अंतररास्ट्रीय क्रिकेटर रविकांत से यजदान बिल्डर ने ठगे 71 लाख, पुलिस ने लिखा मुकदमा

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लखनऊ 04 फरवरी 2023: अंतररास्ट्रीय क्रिकेटर रविकांत उर्फ़ रविकांत शुक्ला से यजदान बिल्डर ने एलडीए के मानक के अनुसार अपार्टमेंट बनाकर फ़्लैट देने का वादा कर 71 लाख रूपये ठग लिए । जिसके संबंध में रविकांत ने हजरतगंज थाने में तहरीर देकर 4 निदेशकों समेत 7 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।

क्रिकेटर रविकांत के अनुसार, डालीबाग स्थित याजदान इंफ्राकन के प्राग नारायण रोड अलाया हेरिटेज अपार्टमेंट में 2 फ्लैट बुक कराया था। पहला फ्लैट एच 208 की रजिस्ट्री 29 जुलाई 20 को कराई थी। जिसके  लिए 43 लाख रुपये दिये गये। एवं फ्लैट नंबर जी 207 का एग्रीमेंट 22 सितंबर 20 को कराया। इसके लिए याजदान बिल्डर को 26 लाख रुपये डायरेक्टर सायम याजदानी, अलीम चौधरी, फहाद याजदानी, शराफत अली को दिया गया था। इसके अलावा सायम याजदानी की पत्नी, फहाद याजदानी की पत्नी श्रुति, फसी अहमद ने इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। रविकांत के अनुसार , इन लोगों ने  धोखा देकर 71 लाख रूपये ठग लिए हैं। 

रविकांत ने भारत की अंडर-19 टीम से 2006 में आयोजित विश्वकप में प्रतिनिधित्व किया था। इस टीम में वनडे के कप्तान रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा व पीयूष चावला जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी सम्मिलित थे। रविकांत लखनऊ में हजरतगंज के डालीबाग इलाके में बटलर रोड स्थित केके अपार्टमेंट में निवास करते हैं। 

रविकांत का आरोप है कि, याजदानी ने जो भी दस्तावेज दिखाये थे, सभी फर्जी थे। आरोपियों ने जाली दस्तावेज तैयार कर लोगों को ठगा है। रविकांत के मुताबिक सारी रकम कंपनी के खाते में दी गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रविकांत के अनुसार, याजदानी इंफ्राकन के निदेशकों ने उनको कहा कि, अपार्टमेंट की योजना को उत्तर प्रदेश रेरा में रजिस्टर्ड करवाया गया है। जो अभिलेख उपलब्ध कराए गये हैं, उसके अनुसार एलडीए द्वारा प्रोजेक्ट को बनाने की 20 नवंबर 2015 में अनुमति प्रदान की गयी थी। फ्री होल्ड हेतु 1999 में ही  निर्धारित रूपये भी जमा कर दिये जाने की सूचना दी। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस अपार्टमेंट को 2022 में अवैध करार कर दिया। प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि, इसका निर्माण बिना नक्शा पास कराये किया गया है।

रविकांत ने बताया कि,एलडीए द्वारा बिल्डिंग को गिराए जाने की सूचना मिलने पर बिल्डर से अपने रूपये वापस मांगे,जिस पर बिल्डर के निदेशकों  व अन्य  आरोपियों ने गलियां व धमकी देते हुए कहा कि,चुप रहो नही तो पुरे परिवार सहित मर डालेंगे।

प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज अखिलेश मिश्रा के अनुसार, तहरीर पर धोखाधड़ी, कूटरचित सरकारी दस्तावेज तैयार करने, जान से मारने की धमकीसमेत अनेक संगीन धाराओं मेंकेस दर्ज कर लिया गया है।प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है।