Action On PFI: मनी लांड्रिंग के संबंध में पीएफआइ सदस्यों के विरुद्ध ईडी की विशेष अदालत ने तय क‍िए आरोप

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लखनऊ 08 दिसम्बर 2022: मनी लांड्रिंग के संबंध में निरुद्ध केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन व अतीकुर्ररहमान समेत पीएफआइ के सात सदस्यों केविरुद्ध ईडी की विशेष अदालत ने चार्ज  तय कर दिया है। मंगलवार को विशेष अदालत के सामने इन दोनों के अतिरिक्त केए रउफ शरीफ, मसूद अहमद, मोहम्मद आलम, अशरफ कादिर व अब्दुल रज्जाक पीडीयक्कल जेल से लाये गये थे।

विदेशी फंडिग के संबंध में पीएफआइ के विरुद्ध पूर्व से ही हो रही पड़ताल 

ईडी की दिल्ली यूनिट, विदेशी फंडिग के संबंध में पीएफआइ के विरुद्ध पूर्व से ही पड़ताल कर रही  थी। इस बीच पीएफआइ सदस्य अशरफ कादिर व अब्दुल रज्जाक पीडीयक्कल को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया। विवेचना के पश्चात इनके विरुद्ध भी चार्ज शीट प्रस्तुत की गयी।

प्रवर्तन निदेशालय [ईडी] की विशेष अदालत ने अभियोजन को अपना गवाह पेश करने के द‍िए आदेश

जिला जज व ईडी के विशेष जज संजय शंकर पांडेय ने उक्त समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध 3/4 पीएमएलए एक्ट के अन्तर्गत चार्ज तय करते हुए अभियोजन को अपना गवाह पेश करने का आदेश दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। ईडी के विशेष वकील कुलदीप श्रीवास्तव के अनुसार, मनी लांड्रिंग का यह प्रकरण हाथरस कांड के द्वारा सामाजिक माहौल बरबाद करने हेतु विदेशों से हुई फंडिंग का है।

6 फरवरी, 2021 को इस संबंध में सिद्दीक कप्पन व पीएफआइ (पापुलर फ्रंट आफ इंडिया) के सदस्य अतीकुर्ररहमान के अतिरिक्त केए रउफ शरीफ, मसुद अहमद व मोहम्मद आलम के विरुद्ध चार्ज शीट प्रस्तुत की गयी थी। केए रउफ शरीफ को केरल के एर्नाकुलम एयरपोर्ट से ईडी ने जबकि सिद्दीक कम्पनस हित अन्य चार अभियुक्तो को मथुरा पुलिस ने हाथरस जाते वक़्त हिरासत में लिया था।