लखनऊ 12 जनवरी 2023: उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी अपने सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सरकार सामान्य भविष्य निधि नियमावली में परिवर्तन करने जा रही है। शासन ने प्रस्ताव बना लिया है। इसे जल्द ही कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जहाँ से आखिरी फैसला किया जाएगा।
प्रदेश में 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व भर्ती सरकारी कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन स्कीम चालू है। इनके लिए ही जीपीएफ की सुविधा है। कर्मचारियों के मूल वेतन का न्यूनतम 10 % प्रत्येक महीने उसके जीपीएफ खाते में जमा करना अनिवार्य है। हालाँकि, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं निर्धारित की गई है। इस समय राज्य में लगभग 7 लाख सरकारी कर्मचारी जीपीएफ योजना के तहत हैं।