Lucknow Samachar: कुत्ता पालने के नियमों को शासन ने किया और कड़ा, आदर्श कार्यवाही प्रक्रिया जारी।

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Lucknow Samachar 2 मार्च 2023: कुत्ता पालने के नियमों को शासन ने और कड़ा कर दिया है। सभी निकायों को कुत्तों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित नई आदर्श कार्यवाही प्रक्रिया (एसओपी) प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने जारी कर दी है।

जिसमें कुत्तों के द्वारा सार्वजनिक स्थल पर नित्यक्रिया करने पर उसकी सफाई के लिए मालिक को ही जिम्मेदार माना जायेगा। एवं 1 साल की उम्र हो जाने पर उसकी नसबंदी करवाना तथा प्रत्येक साल टीकाकरण भी करवाना पड़ेगा।

एवं कुत्ते की वजह से किसी को भी कोई दिक्कत न होने देने संबंधी शपथ पत्र भी मालिक को देना पड़ेगा। कुत्ते बाहर ले जाते समय जंजीर से बांधकर रखने की भी बात शपथ पत्र में दर्शानी होगी।

नियमों को न मानने वाले मालिकों को ही कुत्ते के व्यवहार के लिए जिम्मेदार मानते हुए उनका कुत्ता जब्त किया जायेगा वास्तव में, कुत्तों के हमले की अनेक घटनाएं विगत कुछ माह में प्रकाश में आयी हैं। जिसको देखते हुए शासन ने कड़ाई करने हेतु नये नियम बनाए हैं। 

नए नियम के अनुसार, कुत्ते के मालिक को पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करने वाले नगरीय निकाय को एक टोकन देना होगा। जिसमे कुत्ते के मालिक का नाम, पता, संपर्क नंबर एवं रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा।

कुत्ते को नित्यक्रिया या टहलने हेतु बाहर ले जाने पर कालर के साथ टोकन  भी लगानी पड़ेगी। अगर कुत्ता घर से बाहर किसी सार्वजनिक जगह या सड़क पर बिना टोकन के मिलता है, तो नगर निकाय के कर्मचारी ऐसे कुत्तों को जब्त कर लेंगे।

नए नियम में 1 साल हेतु ही पालतू कुत्ते का लाइसेंस दिया जायेगा। लाइसेंस वैध रहने के दौरान यदि कुत्ते की एंटी रैबीज वैक्सीनेशन की वैधता समाप्त हो जाती है, तो लाइसेंस स्वतः निरस्त माना जाएगा।

इसी प्रकार देशी कुत्तों को पालने वालों का रजिस्ट्रेशन बिना किसी फ़ीस के किया जाएगा। इसके साथ ही नसबंदी एवं पहला टीकाकरण किया जाएगा।

5 या ज्यादा निराश्रित कुत्तों को रखने वाले व्यक्तियों एवं निवासी समूहों को आश्रय गृहों कि तरह समझा जायेगा। एवं पशु कल्याण बोर्ड आफ इंडिया द्वारा तय गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा।

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