दुकान व फ्लैट खरीदने हेतु बिल्डर को 10 % से अधिक रूपये न दें, रेरा ने लागु किये नये नियम

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लखनऊ 20 दिसम्बर 2022: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने मकान, दुकान व फ्लैट खरीदने वालों को सचेत किया है कि बिल्डर से एग्रीमेंट कराते वक़्त संपत्ति की कीमत से 10% से अधिक धनराशी एडवांस में न ले। इससे ज्यादा  एडवांस मांगने वाले बिल्डरों के विरुद्ध शिकायत होने पर कार्यवाही की जाएगी।

रेरा ने  एग्रीमेंट के नियम सोमवार को ट्वीट कर खरीदारों व बिल्डरों  हेतु साझा किए हैं। वैसे, ये नियम उन्हीं खरीदारों पर लागु होंगे, जो संपत्ति खरीदने से पूर्व बिल्डर से एग्रीमेंट करेंगे। इसके पश्चात बिल्डर उनसे धोखाधड़ी नहीं कर पायेगा।

यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार के हवाले से ट्वीट में बताया गया कि, संबंधित प्रपत्र वेबसाइट up-rera.in पर अपलोड है। खरीदार संपत्ति खरीद का एग्रीमेंट इसके अनुसार ही करें। इससे भविष्य में उसके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं हो सकेगी। इस प्रकार के बिल्डर को सरलता से रेरा और अदालत में पहुचाया जा सकेगा।

कारपेट एरिया के अनुसार करें एग्रीमेंट

रेरा ने खरीदारों को यह भी बताया कि वे कारपेट एरिया के अनुसार ही बिल्डर से एग्रीमेंट करें। बिल्डर चाहे जितनी खूबियाँ बताये, परन्तु सुपर एरिया के अनुसार पेमेंट न करें। इसमें बिल्डिंग की वह जमीन भी जुडी होती है जिसका उपयोग कॉमन एरिया के लिए होता है। जैसे गलियारा, सीढ़ी, क्लब हाउस, लॉन, कम्यूनिटी सेंटर  इत्यादि। कारपेट एरिया वह क्षेत्र होता है, जिसमें खरीदार रहता है।

50 हजार केस विचाराधीन

यूपी रेरा में विचाराधीन केसों की गिनती करीब 50 हजार है। इनमें प्रथम स्थान पर नोएडा और फिर गाजियाबाद है। विचाराधीन केसों की गिनती में लखनऊ तृतीय स्थान पर है। इससे मालूम होता है कि बिल्डरों ने मकान, फ्लैट की बिक्री के समय जालसाजी कर फंसाया। वैसे, अब वे ऐसा नहीं कर सकेंगे।

मनमानी कर रहे हैं बिल्डर

राजधानी में बिल्डर अभी मनमानी कर रहे हैं। एडवांस के रूप में 60% तक ग्राहकों से  लिया जाता है। इसी प्रकार अनेक बिल्डर सुपर एरिया के अनुसार ही संपत्ति का मूल्य तय कर रहे हैं।

बिल्डर-खरीदार के झगड़ों पर रोकथाम हेतु उपाय

यूपी रेरा के सचिव राजेश त्यागी बताते है कि, खरीददारों के मध्य संपत्ति के लेन-देन के सम्बन्ध में होने वाले झगड़ों पर रोकथाम हेतु ट्वीट के द्वारा नियमों एवं प्रपत्र को साझा किया गया है। मकान, दुकान, फ्लैट खरीदने से  पूर्व इनके अनुसार ही एग्रीमेंट किया जाए। इसके पश्चात भी बिल्डर मनमानी करेगा तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।