लखनऊ 01 दिसम्बर 2022: बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले सामानों पर जीएसटी के शुल्क के रूप में ली गयी अतिरिक्त धनराशि बिजली कंपनियों को लौटानी पड़ सकती है। नियामक आयोग ने इस प्रकरण को कनेक्शन के लिए ली गई अधिक राशि को लौटाने के आदेश दिया है। आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को यह आदेश भेज दिया है।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने अपनी अपील में आरोप लगाया था कि कॉस्ट डाटा बुक में सामग्रियों का निर्धारित मूल्य जीएसटी के साथ है परन्तु बिजली कंपनियों ने पुनः जीएसटी ली है। परिषद ने इस शुल्क में 100 करोड़ रुपये लिये जाने की बात कही है।
नियामक आयोग के अध्यक्ष आरपी सिंह व सदस्य वीके श्रीवास्तव की बेंच ने उपभोक्ता परिषद की तरफ रखे गए सबुतों के आधार पर दोहरी जीएसटी लिये जाने को अपने पूर्व के आदेश का भाग मान लिया। इसे पत्रावली में दर्ज कर 5 और 6 दिसंबर को होने वाली बहस के लिए बिजली कंपनियों को आदेश भेजा है।