Lucknow Samachar 30 मार्च 2023: 7 वर्ष पूर्व लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में हुई रिट्ज रेस्टोरेंट के मालिक ब्रह्मशंकर खन्ना उर्फ बॉबी की हत्या के दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। गिरोहबंद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद गजाली ने मंगलवार को शूटर सुभाष यादव, सैफ, अदनान एवं डॉ. नैमिष त्रिवेदी पर 45-45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
हत्या के साथ गिरोहबंद अधिनियम के तहत भी सजा
अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ब्रह्मशंकर खन्ना के हत्या के आरोपियों की पेशी हुई थी। रेस्टोरेंट मालिक की हत्या करने के साथ-साथ गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत भी इन सभी को सजा हुई है। जिसमें अदालत ने गिरोहबंद अधिनियम में 7 साल के कठोर कारावास की सजा उम्र कैद के अलावा सुनाई है।
बेटी को दी जाएगी जुर्माने की राशि
अदालत ने कहा कि, बॉबी की बेटी शिवानी को जुर्माने की पूरी रकम 1 लाख 80 हजार रुपए दी जाएगी। एवं सरकार के पास आरोपी अदनान के पास से मिली लाइसेंसी रिवॉल्वर रहेगी। सरकार के पक्ष में आरोपियों के पास से मिले रुपए जब्त किए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अदालत ने रिट्ज रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या में 27 मार्च को डॉ. नैमिष त्रिवेदी सहित समस्त आरोपियों को दोषी ठहराया था। अदालत ने सजा के लिए 28 मार्च की तारीख निर्धारित की थी।
रूपये वापस मांगने पर हुई थी हत्या
विवेचना में पता चला कि, डॉ. नैमिष ने अपने मकान को बेचने के लिए ब्रह्मशंकर से 7.50 करोड़ में सौदा किया, एवं 1 करोड़ 33 लाख रुपए अग्रिम लिया था। जिसके पश्चात रुपए मांगने पर हत्या की साजिश रची गई थी।
आपको बता दें कि,1 जनवरी 2016 को रेस्टोरेंट मालिक को गोली मारने की रिपोर्ट उनकी बेटी शिवानी खन्ना ने दर्ज करायी थी। ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान उनकी 3 जनवरी को मौत के पश्चात उसमें हत्या की धारा जुड़ गई थी। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि, पिता ब्रह्मशंकर खन्ना के साथ 1 जनवरी की रात रिट्ज रेस्टोरेंट से महानगर स्थित घर लौट रही थी।
घर के गेट पर पिता के उतरते ही बाइक सवार 2 युवकों ने उन पर गोलियां चला दी थीं। पिता (ब्रह्मशंकर) को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। जहां 2 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी।
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