Lucknow Samachar: गीला एवं सूखा कूड़ा पृथक नहीं देने पर 2 हजार रुपए तक हर्जाना, 4 मार्च से लागू।

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Lucknow Samachar 27 फरवरी 2023: यूपी में अब गीला एवं सूखा कूड़ा पृथक नहीं देने पर हर्जाना निर्धारित कर दिया गया है। कूड़ा निर्धारित मानक के अनुसार नहीं देने पर 2 हजार रुपए तक का हर्जाना देना पड़ेगा। नगर विकास विभाग इसको 4 मार्च से लागू करने जा रहा है।

इसको लेकर जुर्माना की पूरी सूची निर्धारित हो गयी है। इसमें शहरों की जनसँख्या के अनुसार से शुल्क निर्धारित किया गया है। इसमें कम से कम 50 रुपए से 2 हजार रुपए तक का हर्जाना है।

जिस शहर की जनसँख्या 6 लाख से अधिक है, वहां  हर्जाना भी अधिक लगेगा। सबसे कम हर्जाना नगर पंचायत में लगाया गया है। यूपी के 17 नगर निगमों में कॉमर्शियल भवन या दुकानदारों को 2 हजार रुपए हर्जाना देना पड़ेगा।

 3 चरण में चल रहा अभियान

कूड़ा निस्तारण हेतु नगर विकास विभाग 3 चरण प्रार्थना, सहमत एवं चालान के रूप में लोगों के बीच में जागरूकता अभियान चला रहा था। प्रार्थना एवं सहमत को लेकर अभी तक अभियान चलाया गया था, परन्तु अब 4 मार्च से चालान वाला अभियान चलाया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की राज्य मिशन निदेशक नेहा शर्मा के अनुसार, 1 फरवरी से प्रदेश भर में 100% डोर-टू-डोर कलेक्शन एवं कूड़ा पृथक्कीकरण सुनिश्चित करने हेतु ‘10 तक डोर टू डोर’ अभियान चलाया गया था। अब इसे लागू करने हेतु  समस्त नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है।

  4 मार्च से चलेगा चालान वाला अभियान

नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत सूखा एवं गिला कूड़ा पृथक-पृथक किया जा रहा है कि नहीं, इसकी जांच  4 मार्च से अभियान चला कर करेगा। इस दौरान वार्ड स्तर पर अभियान चलाते हुए सोर्स सेगीग्रेशन का अनुपालन न करने वालों पर चालान किया जाएगा। लखनऊ में आरडब्लूए में खास रूप में अभियान चलाया जाएगा। हेल्प लाइन नंबर 1533 पर  शिकायत की सुविधा—-

नेहा शर्मा ने कहा कि, आम लोगों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने की सेवा नहीं प्राप्त होने पर स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की हेल्पलाइन 1533 पर शिकायत कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि,  इस हेल्पलाइन का प्रचार प्रसार करने के लिए अफसरों को निर्देशित किया गया है ।