लखनऊ 23 दिसम्बर 2022: एकतरफा मोहब्बत में आकर पर्यटन विभाग में काम करने वाली महिला चपरासी की कार्यालय में जाकर पेट्रोल डालने के पश्चात आग लगाकर मार डालने पर मो. समीर को अदालत ने दोषी माना है।
एडीजे ने दोषी को आजीवन कारावास और 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की 50% धनराशि को मृतका के परिजनों को देने का फैसला सुनाया है। सरकारी वकील दुष्यंत मिश्रा और अरुण पांडे ने कहा कि, घटना की रिपोर्ट 15 फरवरी 2019 याची दनियाल खान ने गोमतीनगर नगर थाने पर दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि याची की मां सुहैला खान पर्यटन विभाग में चपरासी थी। मो. समीर सुहैला से एकतरफा मोहब्बत करता था। इसमें असफल होने पर 15 फरवरी 2019 को पर्यटन विभाग के आफिस में जाकर सुहैला पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। उपचार के वक़्त सुहैला की मृत्यु हो गई थी।