Lucknow Samachar 4 मार्च 2023: नगर निगम एवं पालिका परिषद अधिनियम में यूपी सरकार आगामी नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर संशोधन करने की योजना बना रही है। नगर विकास विभाग इसके लिए प्रस्ताव बना रहा है। जिसे कैबिनेट में शीघ्र रखा जायेगा।
जिसमे संशोधन करते हुए मेयर एवं अध्यक्ष की सीटों का आरक्षण पूरी तरह से परिवर्तित किया जाएगा। इस निकाय चुनाव में सीटों का आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के अनुसार करने का प्रावधान सम्मिलित किया जाएगा।
इसके लागू होने पर चुनाव हेतु इस वर्ष नगर विकास विभाग द्वारा जारी दोनों आरक्षण को शून्य मान लिया जाएगा। इस वर्ष होने वाले चुनाव हेतु सर्वोच्च न्यायालय की गाइड लाइन के अनुसार पिछड़ों के लिए हिस्सेदारी निर्धारित करते हुए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। जिससे भविष्य में होने वाले चुनावों को इसके अनुसार ही कराया जाए।
आपको बतादें कि, ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सीटों के आरक्षण की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 में दी थी। उत्तर प्रदेश में इसके पश्चात वर्ष 2012 एवं 2017 में पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही निकाय चुनाव हुए थे। अब ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था को अधिनियम में सम्मिलित करने की योजना बनाई जा रही है। प्रदेश के समस्त 75 जनपदों का सर्वे करते हुए उप्र राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट बना ली है।
मुख्यमंत्री को शीघ्र ही यह रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाएगी
आयोग की रिपोर्ट के संबंध में आरक्षण करने से पूर्व नगर विकास विभाग सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगा। राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने 31 मार्च तक का वक़्त दिया है। जानकारी के अनुसार, आयोग की रिपोर्ट आने के पश्चात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। एवं इसकी जानकारी देते हुए चुनाव कराने की स्वीकृति मांगेगी।
सर्वोच्च न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात तत्काल यूपी में निकाय चुनाव की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी। वहीँ अप्रैल तक निकाय चुनाव करने हेतु सरकार भी प्रयास कर रही है।
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