लखनऊ 14 जनवरी 2023: राजधानी लखनऊ में बिना इजाजत धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त विधानसभा के निकट हथियार सहित गुजरने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। विधानसभा के निकट एक किमी की सीमा में बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने एवं तांगा, बैलगाड़ी एवं ट्रैक्टर-ट्रॉली ले जाने पर अंकुश लगा दिया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह, धार्मिक आयोजन के अतिरिक्त प्रवेश परीक्षाओं एवं अन्य कार्यक्रमों के कारण पुलिस की तरफ से जनपद में धारा-144 लगा दी गई है।
जेसीपी एलओ पीयूष मोर्डिया ने कहा कि, विधानभवन के निकट विशेष निगरानी की जा रही है प्रस्तावित मार्ग पर प्रतिबंधित गाड़ियाँ एवं हथियार लेकर गुजरना पूर्णतयः प्रतिबंधित रहेगा। जनपद में रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाना भी प्रतिबंधित रहेगा। इजाजत के पश्चात धरना प्रदर्शन केवल ईको गार्डेन में किए जा सकते हैं। सार्वजनिक जगहों पर 5 व्यक्तियों से ज्यादा लोग समूह में इकटठा नहीं हो सकते। बिना इजाजत धरना प्रदर्शन एवं झगड़ा करने वालों के खिलाफ शांति भंग की आशंका के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त शादी समारोहों में कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना पड़ेगा।
इन मार्ग पर हथियार ले जाने पर प्रतिबंध
- लालबत्ती चौराहे से बंदरियाबाग चौराहे तक।
- बंदरिया बाग चौराहे से गोल्फ क्लब चौराहा, पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहे तक।
- सिविल अस्पताल चौराहे से अटल चौक चौराहे, मेफेयर तिराहा, नावेल्टी चौराहे तक।
- नावेल्टी चौराहे से आईटीएमएस चौराहा होते हुए उदयगंज तिराहा
- बर्लिंग्टन चौराहे से सदर कैंट पुल होते हुए उदयगंज तिराहा।
- उदयगंज तिराहे से अब्दुल हमीद चौराहा होते हुए लाल बत्ती चौराहा।