UP Nikay Chunav Reservation: महापौर, पालिका और पंचायतों में चेयरमैन की सीटों का आरक्षण तय हुवा।

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लखनऊ 06 दिसम्बर 2022: उत्तर प्रदेश सरकार ने 762 में से 760 नगर निकायों में महापौर एवं अध्यक्ष के पदों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें 17 नगर निगमों में महापौर के अतिरिक्त 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों के अध्यक्ष के पद शामिल हैं। वैसे आरक्षण सभी 762 नगर निकायों के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। लखनऊ, कानपुर व गाजियाबाद सहित महापौर के 8 पदों को अनारक्षित रखा गया है। 2017 में ये तीनों पद  महिलाओं हेतु आरक्षित थीं। प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग अमृत अभिजात  की तरफ से जारी अधिसूचना पर 7 दिनों में सुझाव व आपत्तियां मांगी गयीं हैं।

महापौर और अध्यक्ष के आरक्षितपदों की सूचना देते हुए नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि  उत्तर प्रदेश नगर निगम (जगहों एवं पदों का आरक्षण व आवंटन) नियमावली 1994 में दी गई व्यवस्था के तहत चक्रानुक्रम के अनुसार पदों का आरक्षण किया गया है। उन्होंने  कहा कि इस बार महापौर के 17  पदों पर चुनाव होना है।साल 2017 में 16 पदों के लिए चुनाव हुआ था। शाहजहांपुर पद पर प्रथम बार चुनाव होने जा रहा है। महापौर की कुल 17 नगर निगमों में से 8 पद अनारक्षित रखे गये हैं, जबकि महिलाओं  हेतु तीन पद, आरक्षित किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग के लिए 2 एवं  अन्य पिछड़ा वर्ग महिला हेतु 2 पद आरक्षित किये गयें हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति महिला एवं  अनुसूचित जाति के लिए 1-1 पद आरक्षित किये गये हैं। इसी  तरह नगर पालिका परिषदों की 200 सीटों में से अनुसूचित जाति महिला के 9 और अनुसूचित जाति के लिए 18 सीटें, पिछड़ा वर्ग महिला हेतु 18 एवं पिछड़ा वर्ग हेतु 36 पद आरक्षित किये गये है। जबकि महिला के लिए 40 और 79 पद अनारक्षित श्रेणी में हैं।

इसी तरह नगर पंचायतों की 545 पदों में 217 पद अनारक्षित और 107  पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग हेतु 98 और पिछड़ा वर्ग महिला हेतु 49  पद, अनुसूचित जाति हेतु  48 तो अनुसूचित जाति महिला के 25 पद आरक्षित किये गये हैं एवं अनुसूचित जनजाति महिला के लिए एक पद आरक्षित किये गये हैं।

आरक्षण की अंतिम अधिसूचना पर 7  दिनों में आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके पश्चात प्राप्त आपत्तियों  को निस्तारित करते हुए आखिरी अधिसूचना जारी की जाएगी। पदों एवं वार्डों के आरक्षण की  आखिरी अधिसूचना जारी होने के पश्चात इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को सौपीं जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह  कार्य 12 दिसंबर तक पूर्ण कर लेगी। इसके पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग को विवरण सौंप दिया जाएगा। इसके पश्चात तत्काल चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी।

इन दो निकायों का आरक्षण रोका गया

नगर विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस वक़्त  कुल 762 निकाय हैं। इनमें 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद एवं  545 नगर पंचायतें हैं। महाराजगंज की नगर महापालिका परिषद सिसवा बाजार के विस्तार और बस्ती की नगर पंचायत भानपुर के गठन के संबंध में प्रकरण  न्यायालय में लंबित है।  इस कारण उक्त दोनों निकायों के  अद्द्यक्ष एवं वार्डो का आरक्षण तो तय कर लिया गया है, परन्तु अभी इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा, कि अभी 760 नगर निकायों में चुनाव कराने के लिए ही महापौर, अद्द्यक्ष के पदों के अतिरिक्त वार्डों के आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई है।

70 लाख अधिक हो गई निकायों की जनसंख्या

2017 में हुए निकाय चुनाव की तुलना में इस बार निकाय की सीमा में लगभग 70 लाख अधिक जनसँख्या  शामिल हो गई है। 2017 में निकाय क्षेत्रों की जनसँख्या 4.16 करोड़ थी, जो इस बार 4.85 करोड़ हो गई है।इसके कारण 10 नगर निगमों सहित कुल 130 नगर निकायों का सीमा विस्तार और 111 नई नगर पंचायतों का  गठन किया जाना है।

      नगर निगम               आरक्षित वर्ग

  • लखनऊ                   अनारक्षित
  • कानपुर                    अनरक्षित
  • गोरखपुर                  अनारक्षित
  • वाराणसी                  अनारक्षित
  • बरेली                      अनारक्षित
  • शाहजहांपुर             अनारक्षित
  • गाजियाबाद             अनारक्षित
  • फिरोजाबाद             अनारक्षित
  • आगरा                   अनुसूचित जाति महिला
  • झांसी                     अनुसूचित जाति
  • मथुरा-वृंदावन         अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
  • अलीगढ़                 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
  • मेरठ                     अन्य पिछड़ा वर्ग
  • प्रयागराज              अन्य पिछड़ा वर्ग
  • अयोध्या                 महिला
  • सहारनपुर              महिला
  • मुरादाबाद              महिला