लखनऊ 24 दिसम्बर 2022: निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के सम्बन्ध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में सुनवाई की जाएगी। शुक्रवार को वक़्त कम होने की वजह से सुनवाई पूर्ण नहीं हो पायी थी।
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की बेंच में बीते बुधवार को सुनवाई के समय वादियों की तरफ से कहा गया था कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है।
ओबीसी आरक्षण निर्धारित किए जाने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार डेडिकेटेड कमेटी द्वारा तीसरा परीक्षण कराना आवश्यक है। वहीं, राज्य सरकार ने हलफनामे में बताया है कि, स्थानीय निकाय चुनाव के सम्बन्ध में 2017 में कराये गये ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार समझा जाए।