यूपी में व्हीकल्स स्‍क्रैप पॉलिसी पास, योगी सरकार नई गाड़ी पर टैक्‍स में छूट देगी

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लखनऊ 26 नवम्बर 2022: यूपी में नई स्‍क्रैप नियमावली को शुरु कर दिया गया है। शुक्रवार की सुबह लखनऊ में हुई योगी कैबिनेट की बैठक में 17 महत्‍वपूर्ण प्रस्‍तावों के साथ इसे स्वीकृति दी गई। इस नियमावली के अन्तर्गत यदि आपकी गाड़ी 15 साल से ज्‍यादा पुरानी है तो उसे स्‍क्रैप कराने पर सरकार आपको एक प्रमाणपत्र देगी। इस प्रमाणपत्र  के आधार पर आपको एक साल के अंदर नई गाड़ी खरीदकर उसका पंजीकरण कराने पर टैक्‍स में 15 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। गाड़ी यदि व्‍यवसायिक है तो 10% तक छूट मिलेगी।

कैबिनेट बैठक के पश्चात यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मीडिया को इस सम्बन्ध बारे में अवगत कराया । 23 सितम्‍बर 2021 को केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना मोटरयान (यान स्‍क्रैपिंग सुविधा का रजिस्‍ट्रीकरण और कार्य) नियम 2021 बनाया गया है जो 25 सितम्‍बर 2021 से लागू है। इस नियमावली में ‘पंजीकृत वाहन स्‍क्रैपिंग सुविधा केंद्र’ (आरवीएसएफ) द्वारा वाहनों के स्‍क्रैप के लिए ‘निपेक्ष प्रमाण पत्र’ देने का प्रावधान है। इसी क्रम में ‘पंजीकृत वाहन स्‍क्रैपिंग सुविधा

केंद्र’ ने प्रोत्‍साहित करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 15 अक्‍टॅूबर 2021 को केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में नियम-51 को जोड़ते हुए यह प्रावधान किया कि यदि ‘निपेक्ष प्रमाण पत्र’ के अन्तर्गत कोई वाहन पंजीकृत कराया जाता हे तो उस वाहन के कर में छूट दी जाएगी। यह छूट गैर व्‍यवसायिक वाहनों के मामले में 25 प्रतिशत और व्‍यवसायिक वाहनों के मामले में 15 प्रतिशत तक हो सकती है। गैर व्‍यवसायिक वाहनों के मामले में यह 15 वर्ष तक और व्‍यवसायिक वाहनों के मामले में 8 वर्ष तक उपलब्‍ध रहेगा

यूपी सरकार ने इसी प्रावधान के संदर्भ में अब पुरानी गाड़ियों को स्‍क्रैप कराने पर गैर व्‍यवसायिक वाहनों के मामले में 15 प्रतिशत और व्‍यवसायिक वाहनों के मामले में 10 प्रतिशत तक  छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट ‘निपेक्ष प्रमाण पत्र’ जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक के अन्तराल में ली जा सकेगी। मंत्री दयाशंकर सिंह ने दावा किया कि इस प्रावधान से एक ओर वाहनों से निकलने वाले धुएं की वजह से वायु प्रदूषण में कमी आएगी दूसरे नई गाड़ियों की मांग के साथ नौकरी के अवसर भी मिलेंगे।