पहली अप्रैल से पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री के लिए लेना होगा ट्रेड लाइसेंस, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Lucknow Samachar 31 मार्च 2023: पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री के नियम देश भर में पहली अप्रैल से बदल जायेंगे। कार बाजार संचालकों की मनमानी पर नए नियम से रोक लगेगी।

सेकेंड हैंड कार की खरीद-बिक्री के लिए उन्हें ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को सड़क परिवहन मंत्रालय ने गाइडलाइन भेज दी है।

1 अप्रैल से नए नियम के अंतर्गत लखनऊ सहित यूपी के कार बाजार परिवहन विभाग के नियंत्रण में आ जायेंगे। इनकी  तादात प्रदेश में हजारों में है। 3 सौ कार बाजार की दुकानें लखनऊ में हैं।

एआरटीओ अखिलेश द्विवेदी के अनुसार, यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल से कार बाजार संचालकों के लिए लागू होगी। लाइसेंस फीस शीघ्र ही शासन के दिशा-निर्देश पर जारी होगी। इसके पश्चात सेकेंड हैंड गाड़ियों की बिक्री एवं खरीद का व्यापार लाइसेंस लेने वाले ही कर सकेंगे।

ये भी पढ़े

जाँच में दोषी पाए जाने पर विदयुत निगम ने 2 इंजीनियरों को किया टर्मिनेट, आदेश जारी

1 thought on “पहली अप्रैल से पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री के लिए लेना होगा ट्रेड लाइसेंस, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन”

Comments are closed.