Lucknow Samachar 31 मार्च 2023: पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री के नियम देश भर में पहली अप्रैल से बदल जायेंगे। कार बाजार संचालकों की मनमानी पर नए नियम से रोक लगेगी।
सेकेंड हैंड कार की खरीद-बिक्री के लिए उन्हें ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को सड़क परिवहन मंत्रालय ने गाइडलाइन भेज दी है।
1 अप्रैल से नए नियम के अंतर्गत लखनऊ सहित यूपी के कार बाजार परिवहन विभाग के नियंत्रण में आ जायेंगे। इनकी तादात प्रदेश में हजारों में है। 3 सौ कार बाजार की दुकानें लखनऊ में हैं।
एआरटीओ अखिलेश द्विवेदी के अनुसार, यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल से कार बाजार संचालकों के लिए लागू होगी। लाइसेंस फीस शीघ्र ही शासन के दिशा-निर्देश पर जारी होगी। इसके पश्चात सेकेंड हैंड गाड़ियों की बिक्री एवं खरीद का व्यापार लाइसेंस लेने वाले ही कर सकेंगे।
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