Lucknow Samachar 7 मार्च 2023: कृषि भूमि का ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक, आवासीय एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु भू उपयोग परितर्वन कराने पर लगने वाली 1% स्टांप ड्यूटी खत्म करने की योजना है। शासन को स्टांप ड्यूटी खत्म करने का प्रस्ताव राजस्व विभाग ने भेजा है।
यूपी में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के द्वारा निवेश करार करने वाले निवेशकों को अगर कैबिनेट से प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुई तो बड़ी सहूलियत होगी।
निवेशकों को यूनिट स्थापित करने हेतु जरूरी भूमि देने के लिए यूपी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए उद्यमियों को कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग परिवर्तन कराना पड़ता है।
जिसके लिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80 के अंतर्गत भूमि की कुल सर्किल रेट का 1% रजिस्ट्रेशन फ़ीस (कोर्ट फीस) उप जिलाधिकारी कार्यालय में राजस्व विभाग को देनी पड़ती है।
भू उपयोग परिवर्तन हेतु 1% स्टांप ड्यूटी को खत्म करने का प्रस्ताव राजस्व विभाग ने भेजा है। कैबिनेट में शीघ्र ही इस प्रस्ताव को भेजा जायेगा।
भू उपयोग परिवर्तन हेतु भूमि की कुल सर्किल रेट का1% रजिस्ट्रेशन फ़ीस (कोर्ट फीस) कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त होने पर वापस करना पड़ेगा। निवेशकों को 1% स्टांप ड्यूटी खत्म होने से लाखों रुपये का लाभ होगा।
बैंक औद्योगिक भू उपयोग के बिना कर्ज देने में असमर्थ
भूमि के व्यावसायिक या औद्योगिक भू उपयोग के बिना ऋण देने में बैंक असमर्थ होते हैं। वहीँ कृषि भूमि का व्यावसायिक अथवा औद्योगिक उपयोग परिवर्तन कराकर बैंक से ज्यादा से ज्यादा कर्ज लेने की उद्यमी भी कोशिश करते हैं।
वैसे यदि ग्रामीण क्षेत्रों में निवेशक कृषि भूमि पर भी यूनिट स्थापित करते हैं, तो राजस्व विभाग कोई आपत्ति नहीं करता है। परन्तु यूनिट स्थापित करने हेतु उद्यमी को बैंक से ऋण लेना होता है।
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