Lucknow Samachar 19 मार्च 2023: डीजीपी डीएस चौहान ने किसी आवेदक के पासपोर्ट आवेदन पत्र को बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के कैंसिल करने की संस्तुति न किये जाने के निर्देश अपने मातहतों को दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि, पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया के संबंध में जल्द ही में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये आदेश एवं विदेश मंत्रालय के दिशा-निर्देशों की जानकारी कर ली जाए।
इन निर्देशों का पासपोर्ट आवेदन पत्रों का सत्यापन करने के दौरान सख्ती से अनुपालन कराया जाए। थाने के रिकॉर्ड में उपलब्ध समस्त जानकारियों के अनुसार ही आवेदक के संबंध में संस्तुति की जाए। वास्तव में, आजमगढ़ के रहने वाले बासु यादव ने स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट पर पासपोर्ट जारी नहीं करने की संस्तुति के विरोध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी।
जिस पर पासपाेर्ट सत्यापन के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2022 को दिशा-निर्देश जारी किए। बासु यादव के विरुद्ध दर्ज 2 असंज्ञेय अपराध के कारण स्थानीय पुलिस ने पासपोर्ट जारी नहीं करने की संस्तुति की थी। दोनों केसों की जबकि जांच भी नहीं हो रही थी। उच्च न्यायालय ने,कहा कि,पासपोर्ट आवेदन कैंसिल करने की संस्तुति इस आधार पर नही की जा सकती है। साथ ही इस सम्बन्ध में डीजीपी को दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश भी दिया था।
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