परिवहन निगम की बस से सफ़र के दौरान मृत्यु होने पर दिये जायेंगे 7.50 लाख रूपये, पहले दिये जाते थे 5 लाख

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Lucknow Samachar 23 फरवरी 2023: यात्री राहत सहायता राशि योजना में उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने 8 वर्ष पश्चात परिवर्तन किया है, रोडवेजबस में मृत्यु होने पर अब उनके आश्रित को 7.50 लाख रुपये दिए जा सकेंगे, पूर्व में 5 लाख रूपये दिए जाते थे। 

बस यात्रा के दौरान अपनों को खोने पर उनके आश्रित व पाल्यों की यात्री राहत सहायता राशि में डेढ़ गुना की वृद्धि की गई है। इसके पूर्व 13 फरवरी 2016 को सहायता राशि निर्धारित की गयी थी। 

 परिवहन निगम के निदेशक मंडल की मीटिंग में निर्णय

परिवहन निगम के अनुसार, अवयस्क की सहायता राशि को 2.50 लाख से बढ़ा कर 3.75 लाख किया गया है। एवं बस में जिन बच्चों का टिकट नही लगता था, उनकी सहायता राशि 1.25 लाख से बढाकर 1.875 लाख की गयी है।

गंभीर रूप से घायलों को 25 हजार रूपये तत्काल सहायता के रूप में दिए जायेंगे, एवं उपचार खर्च की धनराशि 7.50 लाख प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान किये जा सकेंगे।

मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के मुख्यालय के सभागार में निदेशक मंडल की मीटिंग में ये फैसला किया गया। निगम के अध्यक्ष आरके तिवारी ने अध्यक्षता की। इसमें विशेष सचिव परिवहन केपी सिंह, प्रबंध निदेशक संजय कुमार, अपर प्रबंध निदेशक अन्नपूर्णा गर्ग समेत अन्य विभागों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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