नियामक आयोग ने स्वीकार किया प्रदेश की बिजली शुल्क में 18 से 23% वृद्धि का प्रस्ताव, मई या जून महीने में वृद्धि के प्रस्ताव की घोषणा

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Lucknow Samachar 1 मार्च 2023: नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों की तरफ से प्रदेश की बिजली शुल्क में 18 से 23% वृद्धि हेतु दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। मई के आखिरी हफ्ते अथवा जून के प्रथम हफ्ते तक नई शुल्कों की घोषणा की योजना है। आयोग ने अब इस पर आपत्ति व सलाह मांगी है। आम जनता के बीच माह अप्रैल से सुनवाई प्रारंभ होगी ।  

विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह व सदस्य वीके श्रीवास्तव की पीठ ने मंगलवार को प्रदेश की समस्त  बिजली कंपनियों की ओर से  साल 2023-24 की प्रस्तुत वार्षिक राजस्व आवश्यकता में अनुमानित 18 से 2% वृद्धि के प्रस्ताव को  मंजूर कर लिया है।

उद्योगों की बिजली दरों में 16% तक वृद्धि प्रस्तावित की है। अन्य विद्युत उपभोक्ताओ की दरों में भी अनुमानित 10 से 15% की वृद्धि का प्रस्ताव है।

वितरण घाटा 14.9% हैं। साल 2023-24 का अंतराल 9140 करोड़ है। समस्त बिजली कंपनियों की वार्षिक राजस्व जरूरत करीब 92547 करोड़ है।

राज्य उपभोक्ता परिषद ने इस दौरान वृद्धि के प्रस्ताव के विरुद्ध विरोध प्रारंभ कर दिया है। परिषद के अनुसार, उपभोक्ताओं का  लगभग 25,133 करोड़ रुपये बिजली कंपनियों के पास जमा हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर बिजली शुल्क में वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

प्रदेश के उपभोक्ताओं के साथ धोखा

राज्य सलाहकार समिति के सदस्य व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि, कानूनन बिजली शुल्कों में एकमुश्त 35% या आने वाले 5 सालों तक 7%  हर साल कमी किये जाने की आवश्यकता है।

क्योंकि, आयोग को उपभेाक्ता परिषद् अपनी याचिका के द्वारा पूर्व में अवगत करा चुका है कि, प्रदेश की बिजली कंपनियों पर प्रदेश के उपभोक्ताओं का कुल 25133 करोड अतिरिक्त चल रहा है। इसलिए प्रदेश के उपभोक्ताओं के साथ बिजली शुल्क में वृद्धि की बात करना ही धोखा है। परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि, प्रदेश में बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा।

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