10 से 20 वर्ष पुराने प्राइवेट व कामर्शियल गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर मिलेगा लाभ, बकाया राशि को एकमुश्त जमा करने पर ही होगा फायदा

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Lucknow Samachar 12 मार्च 2023: 10 से 20 वर्ष पुराने प्राइवेट व कामर्शियल गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर बकाया टैक्स में 75% एवं जुर्माने पर 100% छूट के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। बकाया राशि को एकमुश्त जमा करने पर ही इस छूट का फायदा मिलेगा।

प्राइवेट व कामर्शियल गाड़ियों के स्वामियों को स्क्रैप नीति के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार किए गए परिवहन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।

 साथ ही सरकारी गाड़ियों को मार्च के अंत तक यूपी सरकार स्क्रैप कराना चाहती है। इसके लिए सभी विभागों में सूची बनाई जा रही है वास्तव में, प्रदूषण फैलाने की मुख्य वजह पुरानी गाड़ियों को माना जा रहा है। इन्हें हटाने के लिए सरकार स्क्रैप सेंटर तैयार कर रही है। वाहनों को स्क्रैप कराने पर इन सेंटरों पर प्रमाणपत्र दिया जाएगा। नई गाड़ी खरीदने एवं रजिस्ट्रेशन कराने में

 इस प्रमाण पत्र से छुट मिलेगी।

यूपी में 2003 से पूर्व रजिस्टर्ड समस्त श्रेणियों के गाड़ियों पर टैक्स में 75%, 2003 में या उसके पश्चात व 2008 से पूर्व  रजिस्टर्ड गाड़ियों पर 50%, 2008 में या इसके पश्चात एवं 2013 में या इससे पूर्व एनसीआर के राज्यों के जनपदों में रजिस्टर्ड   डीजल के समस्त गाड़ियों पर 50% की छूट प्रदान की जाएगी। पेनाल्टी व् हर्जाने पर समस्त वर्गों में 100% की छूट मिलेगी। अधिसूचना जारी होने के 1 साल तक यह छूट प्रभावी रहेगी।

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