मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज अदा करने हेतु सर्वोच्च न्यांयालय में अपील, हलफनामा भी किया दाखिल

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लखनऊ 10 फरवरी 2023: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम महिलाओं को नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में प्रवेश करने का निर्देश देने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी दूसरी अपील में भी हलफनामा दाखिल किया है। 

एवं बुधवार को दिये गये अपने बयान में सूचित किया कि, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल यह हलफनामा इस प्रकार की अपील में पहले हलफनामे के अनुरूप है।

आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस्लामिक ग्रंथों के संबंध में बताया कि, इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों में प्रवेश करने एवं अकेले या सामूहिक तौर पर नमाज अदा करने पर कोई रोक नहीं है। बोर्ड ने बताया कि, महिला एवं पुरुष के एक साथ नमाज अदा करने पर रोक है।

बोर्ड ने साफ कहा कि, मक्का में पवित्र काबा के निकट की समस्त मस्जिदों में पुरुषों एवं महिलाओं को एक साथ नमाज अदा करने की अनुमति नही है। याचिकाकर्ता का नमाज की अदायगी के हवाले से मक्का में लैक स्टोन के निकट तवाफ़ का उदाहरण नमाज की अदायगी के हवाले से भटकाने वाला है।

बोर्ड ने बताया कि, हो सके तो महिलाओं हेतु परिसर के भीतर मस्जिद की प्रबंधन समिति अलग व्यवस्था करे। महिलाओं हेतु इस प्रकार की विभिन्न जगहें तैयार करने हेतु मस्जिद की प्रबंधन समितियां आजाद हैं।

बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से भी अपील करते हुए बताया कि, जहाँ भी नई मस्जिद का निर्माण किया जाये वहां पर महिलाओं हेतु भी उचित स्थान तैयार करने की योजना पर विचार करना चाहिए।

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