शासन ने कोविड काल के समय विद्यालयों द्वारा ली गयी फीस में से 15% फीस इसी सत्र में समायोजित किये जाने हेतु दिए निर्देश, विद्यालयों छोड़ कर जाने वाले विद्यार्थियों को भी यह धनराशि करनी होगी वापस

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लखनऊ 17 फरवरी 2023: शासन ने 27 अप्रैल 2020 के शासनादेश से तय फीस के अनुसार, कोविड कल के समय शैक्षिक सत्र 2020-2021  में विद्यालयों  द्वारा ली गयी फीस की 15%  धनराशि वर्त्तमान सत्र में समायोजित किये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि, जो  छात्र किसी कारणवश विद्यालय छोड़ कर जा चुके है, उनको भी यह फीस वापस की जाये। शासन द्वारा यह निर्देश उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में समस्त विद्यालय को दिए गये हैं।


निर्देशों का पालन न किये जाने पर करें शिकायत

विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा डॉ. रूपेश कुमार द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि,  कोई छात्र या अभिभावक,  अध्यापक संघ इस निर्देश का पालन न किए जाने से परेशान है,  तो उसे जिला शुल्क नियामक समिति से इसकी शिकायत करनी चाहिए। 

यदि वहां समाधान नहीं होता है,  तो मंडलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील करनी चाहिए। पहले अपने विद्यालय से करें संपर्क

उप्र. अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के अनुसार,  लखनऊ व निकटवर्ती स्थानों से इस सम्बन्ध में अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।  क्योंकि कोविड काल के समय 20 से 25% फीस में छूट एसोसिएशन के सदस्य स्कूलों ने अपने स्तर से ही प्रदान कर दी थी। इसके पश्चात भी यदि किसी को कोई शिकायत है तो सर्वप्रथम उसे अपने विद्यालय से संपर्क करना चाहिए।

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