पुलिस द्वारा ड्यूटी के समय सोशल मीडिया के प्रयोग पर पाबंदी, यूपी पुलिस सोशल मीडिया नीति-2023 लागू।

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लखनऊ 10 फरवरी 2023: यूपी के पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान ने उप्र. पुलिस सोशल मीडिया नीति-2023 को लागू कर दिया है। जिसके अंतर्गत अब पुलिसकर्मी ड्यूटी के समय या वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर न तो सक्रिय रहेंगे, एवं न ही ऐसी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे जो आचरण नियमावली के विरुद्ध हो। 

वास्तव में बहुत वक़्त से इस प्रकार के मामले प्रकाश में आ रहे थे, जिनमें पुलिसकर्मियों द्वारा सोशल मीडिया पॉलिसी एवं उप्र सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन हो रहा था। ड्यूटी के वक़्त बावर्दी अशोभनीय तरीके से वीडियो तैयार कर उनको सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया जिससे विभाग की छवि ख़राब हुई है।                                       

इसे रोकने हेतु अब विस्तृत पॉलिसी तैयारी की गई है। जिसके अनुसार ड्यूटी के वक़्त कोई भी पुलिस वाला सोशल मीडिया का व्यक्तिगत प्रयोग नहीं कर पायेगा। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि, कांस्टेबल से लेकर आईपीएस अफसर तक पर यह पाबंदी लगायी गयी है।

कार्यालय एवं कार्यस्थल पर फायरिंग, कार्यालय के निरीक्षण, पुलिसलाइन्स, ड्रिल, शिकायतकर्ता के संवाद का लाइव टेलीकास्ट व्यक्तिगत सोशल मीडिया एकाउंट पर पोस्ट नही किया जायेगा। एवं पुलिस वर्दी में रील्स, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाइव टेलीकास्ट पर भी रोक लगायी गयी है। पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान ने, इसे जारी करते हुए  कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। 

अनुमति आवश्यक

अब पुलिसकर्मी किसी प्रकार की आय न तो सोशल मीडिया द्वारा एकत्र करेंगे, एवं न ही चैटिंग, वेबिनार, कोचिंग , लेक्चर, लाइव प्रसारण, इत्यादि करेंगे। इसके लिए पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। किसी गोपनीय मिशन या अभिसूचना संकलन में कार्यरत कर्मचारी इस पर कड़ाई से अमल करेंगे।

जारी किये गये दिशा निर्देश

पुलिसवालों हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, पुलिस विभाग में सोशल मीडिया के अनुचित प्रयोग पर पाबंदी हेतु उप्र. पुलिस सोशल मीडिया नीति-2023 लागू कर दी गई है। गोपनीय सरकारी दस्तावेज, हस्ताक्षरित रिपोर्ट, पीड़ित के प्रार्थनापत्र आदि के संबंध में एवं अपराध के अन्वेषण या न्यायालय में विचाराधीन मामलों से संबंधित कोई गोपनीय सूचना कोई भी पुलिस वाला सोशल मीडिया पर अपलोड न करे।

सोशल मीडिया पर पाबंदी लगायी गयी सामग्रीयों का विवरण

  •  असामाजिक, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त किसी व्यक्ति को न तो साथी बनायें एवं न ही फालो करें।
  •  जिन आरोपियों की शिनाख्त परेड बाकी हो, उनका चेहरा पुलिस की तकनीक की जानकारी, रणनीति।
  •  महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति की गरिमा को प्रभावित करने वाली तस्वीर या वीडियो।
  •  किसी वरिष्ठ अधिकारी या अपने सहकर्मी के  खिलाफ कोई अशोभनीय टिप्पणी।
  •  विभाग में असंतोष की भावना फैलाने वाली पोस्ट।
  •  जिन आरोपियों की शिनाख्त परेड होनी हो, उनकी फोटो।
  •  सरकार या उसकी नीतियों, कार्यक्रमों अथवा राजनीतिक दल, व्यक्ति, विचारधारा और राजनेता के संबंध में टिप्पणी।
  •   हिंसात्मक भाषा का प्रयोग एवं अश्लील फोटो,  अश्लील वीडियो।
  •   धर्म, वर्ग, जाती, संप्रदाय, व्यवसाय, सेवाएं, संवर्ग, लिंग, क्षेत्र, राज्य आदि के संबंध में भेदभाव पूर्ण, पूर्वाग्रह या दुराग्रह से ग्रसित टिप्पणी।
  •  राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामले।
  •  आपराधिक छवि के व्यक्ति के साथ पोस्ट फोटो या वीडियो।
  •  नशीले पदार्थों के साथ तथा नशीले पदार्थों के प्रभाव की फोटो, वीडियो।
  •  सराहनीय कार्य से संबंधित पोस्ट में अभियुक्तों की फोटो बिना ब्लर किए।
  •  बरामद माल एवं हथियार को बिना सील की फोटो, वीडियो।
  •  गश्त, वाहन चेकिंग के दौरान।
  •  ऐसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप, पेज को ज्वाइन नहीं करेंगे, जो पुलिस विभाग या सरकार के विरोध में हो एवं जाति, संप्रदाय, क्षेत्रवाद आदि के नाम पर बनाया गया हो। न ही स्वयं ऐसा कोई ग्रुप बनाएंगे।
  •   पुलिस वर्दी, सरकारी अस्त्र-शस्त्र, वाहन आदि का प्रयोग करते हुए।
  •  पुलिसकर्मियों के सांकेतिक विरोध से संबंधित प्रतीक डीपी या प्रोफाइल रूप में।
  •  किसी भी संगठन या राजनीतिक दल को डीपी या प्रोफाइल रूप में नहीं लगाया जायेगा।
  •  अपनेमोबाइल पर सरकारी सोशल मीडिया एकाउंट को लॉगिन नहीं करेंगे।
  •  बिना सत्यापन के कोई पोस्ट अग्रसारित नहीं करेंगे। अफवाह अथवा झूठी खबर की पुष्टि की उचित जांच करेंगे।
  •  अभिव्यक्ति में यह स्पष्ट करेंगे कि यह उनके व्यतिगत विचार हैं ।
  •  किसी व्यक्ति को मित्र न बनाएं अथवा फॉलो न करें, जो असामाजिक, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो।
  • यौन शोषित पीड़िता या किशोर, किशोरी तथा किशोर आरोपित दोषी की पहचान, नाम या कोई भी सूचना
  • न्यायालयों की अवमानना के दायरे में आने वाले प्रकरण।

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