आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त, 15 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने सुनायी थी 2 वर्ष की सजा

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लखनऊ 16 फरवरी 2023:  रामपुर के स्वार निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक अब्दुल्ला आजम खान को उत्तर प्रदेश विधानसभा से बुधवार को अयोग्य घोषित कर दिया गया।

उनके विरुद्ध यह कार्यवाही 15 साल पुराने एक मामले में 2 वर्ष की सजा सुनाये जाने के  पश्चात हुई है । अब्दुल्ला खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के पुत्र हैं ।

मुरादाबाद कोर्ट द्वारा उन्हें 15 साल की सजा सुनाये जाने के पश्चात ही  उन्हें पद से हटा दिया गया था। 15 साल पूर्व मामले में फरवरी 2013 में उनकी सीट रिक्त घोषित की गयी है।

अब्दुल्ला आजम खां को उनके पिता सहित भारतीय दंड संहिता [ आईपीसी] की  धारा 353 [ लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से रोकने हेतु आपराधिक बाल प्रयोग ] के अंतर्गत सजा सुनाई गई है।

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