लखनऊ 20 जनवरी 2023: एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी की बेनामी जायदाद का प्रकरण उच्च न्यायालय पहुंच गया है। एलडीए उपाध्यक्ष की सास मीरा पांडेय ने उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में बुधवार को एक अपील दायर कर बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम (पीबीपीटी एक्ट) में दामाद को दिये गये इनकम टैक्स विभाग के नोटिस व जायदाद के अस्थाई (प्रोविजनल) अटैचमेंट के आदेश को चेलेंज किया है।
न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की बेंच में वादी मीरा पांडेय की तरफ से राज्य सरकार के वर्तमान में मुख्य स्थायी अधिवक्ता अभिनव नारायण त्रिवेदी ने बतौर प्राईवेट वकील अपील दायर की। इसमें कहा गया कि, इनकम टैक्स विभाग ने मीरा पांडेय द्वारा ली गई जायदाद का लाभार्थी उनके दामाद इंद्रमणि त्रिपाठी को कहते हुये नोटिस व आदेश निकाला है। अपील पर बुधवार को बहस पूरी नहीं हो पाई। अदालत ने अपील पर आगे की सुनवाई हेतु गुरूवार को सवा दो बजे का वक़्त निर्धारित किया है।
वादी की तरफ से उपस्थित वरिष्ठ वकील जेएन माथुर व अभिनव एन त्रिवेदी ने 5 जनवरी 2023 को निकाली गयी नोटिस व प्रोविजनल अटैचमेंट के आदेश को चुनौती दी। अपील में बताया गया है कि, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से निकाले गये नोटिस व आदेश नियम विरुद्ध है। विभाग ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर इसे निकाला है। उन्होंने उक्त नोटिस व प्रोविजनल आदेश को खारिज करने की मांग की।
जियामऊ में 2016 में खरीदी गई थी जायदाद
अपील में इनकम टैक्स विभाग की जिस नोटिस व आदेश को चुनौती दी गई है, वह जियामऊ के विक्रमादित्य वार्ड क तहत सृजन विहार कॉलोनी की एक जायदाद से संबंधित है। 3,680 वर्ग फुट की यह जायदाद 23 अप्रैल 2016 को मीरा पांडेय के नाम से 82 लाख रुपये में खरीदी गई थी। इनकम टैक्स विभाग का आरोप है कि, मीरा पांडेय की साल 2015-16 में कुल आमदनी 7.30 लाख रुपये थी और इस जायदाद पर ढाई मंजिल के रिहायशी निर्माण में 1 करोड़ 5 लाख रुपये भी खर्च किये गये।
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